Categories
Vote / Poll
BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?
Vote / Poll
डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?
Vote / Poll
कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?
Vote / Poll
फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?
Recent Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Recommended Posts
Featured Posts
28 हफ्ते की 14 साल की रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 22 अप्रैल, 2024 को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए उसे 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति रेप का मामला देखते हुए दी गई है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी. पारदीवाला की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को पीड़िता के गर्भपात के लिए चिकित्सकों की टीम गठित करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच के सामने ये मामला अर्जेंट सुनवाई के लिए आया। अदालत ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के सियान अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह 20 अप्रैल को लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करे और कोर्ट को बताए कि लड़की का अगर गर्भपात कराया जाता है तो शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल, यह अर्जी लड़की की मां की ओर से दाखिल की गई थी। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार अप्रैल को इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राहत देने से मना कर दिया था। याचिका में प्रिगनेंसी टर्मिनेशन के लिए गुहार लगाई गई है। लड़की के साथ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है।