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इमरान खान की अब गिरफ्तारी नहीं होगी, लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की
- February 20, 2023 Author : Team Fact India JP
The Fact India: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को इमरान खान की जमानत अर्जी लाहौर हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। खान के खिलाफ कई केस अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय बाहर हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में सोमवार को वे लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए।
बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के जज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इंतजार करते रहे थे। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया था कि अगर वो सोमवार को पेश नहीं होते हैं तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से नहीं रोका जाएगा।
इमरान पर तोशाखाना के गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का भी आरोप है। इसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य करार देते हुए उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था।
वहीं एक दूसरी घटना के तहत, 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच, इमरान की पार्टी पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका दायर कर दी थी। इसी मामले में खान को एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
इसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ इमरान लाहौर हाईकोर्ट गए। वहां गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जमानत के लिए आरोपी का कोर्ट के सामने पेश होना जरूरी है।
- Post By Team Fact India