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35 हजार करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड रकम का क्या करेगी सरकार, 10 साल से जमा है रकम
देश में लाखों लोग अपना पैसे की सुध लेना ही भूल गए हैं. ऐसे ही देश के अलग अलग बैंकों में 35 हजार करोड़ रुपये पिछले 10 साल से पड़े हैं जिसकों कोई खर्च करने वाला नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी फीएसबी के पास 35 हजार 12 करोड़ रपपये पिछले 10 साल से जमा है. जिसका लेने देन नहीं हो सका है. इसमें भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंक शामिल है.
संसद में दिए गए लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि एसबीआई से मिलि जानकारी के मुताबिक इसमें ज्यादातर वैसे बैंक खाते हैं जिसमें मृतक का मामला अधिक है सभी मामलों को निपटाने के लिए बैंक प्राथमिकता दे रहै है. कर्मचारियों को सभी मंजों पर नियमित रिव्यू के लिए काम करने को कहा गया है. इसके लिए मृतक के परिवार से संपर्क कर जानकारी पुष्टि कर निपटाने को कहा गया है. इसके बारे में आसानी से जानकारी लेने के लिए बैंक ने एफएक्यू को वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है.
आरबीआई ने बैंकों को उनके मास्टर परिपत्र बैंकों में ग्राहक सेवा केंद्र को पुरी तरह से लागू करने को कहा है. बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करने को कहा गया है. जिस बैंक में एक साल में कोई लेन देन नहीं हुआ है उनके संपर्को को करने को कहा गया है. दो साल से बंद खाते में कोई लेन देन होने पर उनके रिश्तेदारों से संपर्क बैंक करे जो अकांउंट सालों से बंद पड़े हैं उनके बारे में अपनी अपनी वेबसाइटों पर जानकारी प्रदर्शित करें बैंक.जिनके नाम और पता हो उनके घरों तक अधिकारी जाएं.
बता दें, बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में हुए संशोधन और इसी एक्ट के सेक्शन 26ए के इन्सर्शन के अनुरूप RBI ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF स्कीम को साल 2014 में लॉन्च किया था. अगर आपको नहीं मालूम नहीं है तो हम आपको बता दें, बैंक इस स्कीम के तहत 10 साल या उससे ज्यादा समय से ऑपरेट नहीं किए गए सभी अकाउंट में मौजूद पैसों पर ब्याज लगा कर कैलकुलेट करते हैं. फिर उस अमाउंट को DEAF में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
वहीं, अगर कोई DEAF में ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिपॉजिट पर अपना दावा करता है तो बैंक ब्याज के साथ कस्टमर को ये पैसे दे देती है. मगर इसके लिए उस शख्स को DEAF अमाउंट को रिफंड के लिए क्लेम करना होता है.