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मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी के अंदर वुजू की अनुमति मांगी, सीजेआई बोले- वाराणसी कलेक्टर मीटिंग बुलाकर फैसला करें
- April 17, 2023 Author : Santosh Pandey
The Fact India: ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि 18 अप्रैल को वाराणसी कलेक्टर संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर फैसला करें, ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके।
वुजू की परमिशन के लिए याचिका अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाए, जिसे शिवलिंग बताकर सीलबंद कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मुस्लिम पक्ष जिस जगह वुजू की बात कर रहे हैं, वह विवादित क्षेत्र है, जहां शिवलिंग है। उनकी यह मांग समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है।
इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि रमजान चालू है। अधिकारी मोबाइल शौचालय की व्यवस्था कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष के इस दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिंता की बात यह है कि मोबाइल टॉयलेट परिसर की पवित्रता को प्रभावित न करे। इसके लिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने होंगे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता वुजू और वॉशरूम के लिए पर्याप्त जगह चाहते हैं। इसके लिए वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाएं ताकि एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सके। मामले को 21 अप्रैल को लिस्ट किया जाए।
अगर मीटिंग में आपसी सहमति से मोबाइल टॉयलेट और वुजू के लिए फैसला लिया जाता है, तो कोर्ट के अगले आदेशों का इंतजार किए बिना इसे लागू किया जा सकता है बता दें कि 13 मई, 2022 को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के बाद मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाए जाने पर वुजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाराणसी कोर्ट का आदेश मुसलमानों को मस्जिद में एंट्री, नमाज के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।
इसी दौरान शिवलिंग के संरक्षण को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था। रमजान के दौरान मस्जिद कमेटी ने वुजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 21 अप्रैल की तारीख तय की है।
ज्ञानवापी के 7 मामलों की सुनवाई होगी एक साथ
उधर, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ करने का फैसला किया है। लंबे समय से चल रही सुनवाई और टलते आदेश के बाद सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने कहा कि पूजा और राग-भोग से संबंधित सात मामलों को एक साथ क्लब करके सुनवाई की जाएगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि यह बड़ी जीत है।
- Post By Santosh